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Unlock 4.0 Bihar: बिहार में 21 सितंबर से खेल और कार्यक्रमों की अनुमति, जानें किन सेवाओं से नहीं हटी पाबंदी…

Unlock 4.0 Bihar पटना: राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लागू अनलॉक-3 रविवार की रात 12 बजे खत्म हो गया. राज्य में अब 30 सितंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-4 प्रभावी रहेगा. सोमवार को गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया. 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की थी. अपने आदेश में गृह विभाग ने कहा है कि इस पर विचार के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश व उसके साथ संलग्न दिशानिर्देशों को राज्य में यथावत लागू किया जायेगा.

पटना: राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लागू अनलॉक-3 रविवार की रात 12 बजे खत्म हो गया. राज्य में अब 30 सितंबर तक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक-4 प्रभावी रहेगा. सोमवार को गृह विभाग ने नया आदेश जारी किया. 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की थी. अपने आदेश में गृह विभाग ने कहा है कि इस पर विचार के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश व उसके साथ संलग्न दिशानिर्देशों को राज्य में यथावत लागू किया जायेगा.

ऑनलाक-3 की समय सीमा समाप्त

राज्य सरकार ने सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपयुक्त आदेश को अपने क्षेत्र में अनुपालन करायेंगे. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 17 अगस्त से लेकर छह सितंबर तक ऑनलाक-3 की समय सीमा में विस्तार किया था.

कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं

केंद्र की अनलॉक-4 गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में भी कोई रियायत नहीं दी गयी है़ वहीं, राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन को लेकर दिशानिर्देश नहीं जारी कर सकती है. यदि राज्य सरकार ऐसा कोई कदम उठाना चाहेगी तो पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी. वहीं राज्य में भी 21 सितंबर से राजनीितक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक कार्यक्रम व खेल गतिविधियां हो सकेंगी. हालांकि कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोग ही भाग ले सकेंगे.

अनलॉक-4 की गाइडलाइन की खास बातें

-केंद्र सरकार से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

-एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

-शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे.

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

-कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी.

21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर शुरू हो सकेंगे

– सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बंद रहेंगे.

– 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर शुरू हो सकेंगे.

– 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे. हालांकि, इसमें सोशल डिस्टैंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

– ऑनलाइन या डिस्टैंस एजुकेशन की अनुमति रहेगी.

– 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल 50% शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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