लोहरदगा पुलिस ने की लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील, कहा- मॉब लिंचिंग है दंडनीय अपराध
झारखंड की लोहरदगा पुलिस ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की. कहा कि बच्चा चोर के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटना पर अंकुश लगाना जरूरी है. इस कारण लोगों को एेसे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. साथ ही कहा कि अगर कहीं ऐसी घटना घटती है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें.
लोहरदगा जिले में पिछले कुछ समय से बच्चा चाेर के नाम पर अफवाह फैला रहे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू हो गया है. इसी कड़ी में जिले की पुलिस ने लोगों से ऐसे अफवाह से सावधान रहने की अपील की है. लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि अफवाह पर ध्यान न दें. ऐसे मामले में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. कहा गया कि बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है. वहीं, मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपी के खिलाफ दो साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
बच्चा चोर के नाम पर मॉब लिंचिंग करना है दंडनीय अपराधलोहरदगा पुलिस द्वारा जारी अपील में कहा गया कि बच्चा चोर का अफवाह फैलाकर मॉब लिंचिंग करना दंडनीय अपराध है. इस पर लगाम लगाने की जरूरत है. कहा कि पुलिस ऐसे मामले की रोकथाम को लेकर काफी गंभीर है. पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर कानून को अपने हाथ में न लें.
पुलिस ने बच्चा चोरी की सूचना मिलने पर तुरंत अपने नजदीकी थाना को सूचित करने को कहा है. साथ ही डायल 100 या 112 पर भी सूचित करने को कहा है. इसके अलावा पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भी तुरंत सूचित करने को कहा है, ताकि बच्चा चोरी के नाम पर मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लग सके. कहा गया कि कोई कानून को हाथ में न लें. थाना को सूचित को करने पर इस मामले का सत्यापन कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
एक साल से लेकर आजीवन कारावास तक की मिल सकती है सजापुलिस के मुताबिक, बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाने और मॉब लिंचिंग के आरोप में दोषियों पर एक साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माने भी लगाया जा सकता है. वहीं, मॉब लिंचिंग के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ दो साल की सजा और जुर्माना, घातक हथियार के साथ उपद्रव करने वालों के खिलाफ तीन साल की सजा और जुर्माना, अवैध जनसमूह में शामिल होकर अपराध करने पर तीन साल के साथ जुर्माना, साक्ष्य मिटाने पर सात साल और जुर्माना, हत्या करने पर फांसी या आजीवन कारावास और हत्या के लिए अपहरण करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है.
अफवाह फैलाने वाले हो जाए सावधान– चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा
– पासपोर्ट के लिए नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र
– चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलने से नहीं मिल सकेगी सरकारी नौकरी
– बार-बार अपराध करने पर थाना के गुंडा रजिस्टर में नाम होगा दर्ज
– गुंडा रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर कभी भी थाना में बुलाया जा सकता है
– बैंक से किसी प्रकार का लोन नहीं मिलेगा.
नाम : पद : मोबाइल नंबर
आर रामकुमार : पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा : 9431706218
दीपक कुमार पांडेय : पुलिस उपाधीक्षक (अभियान), लोहरदगा : 9102277566
वशिष्ट नारायण सिंह : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लोहरदगा : 9431129614/9431195811
परमेश्वर प्रसाद : पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), लोहरदगा : 9431361305/9939133986
बनारसी प्रसाद : पुलिस निरीक्षक, CCR, लोहरदगा : 9204444150
अनिल उरांव : पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, लोहरदगा : 6206353913
चंद्रमोहन हांसदा : पुलिस निरीक्षक, लोहरदगा अंचल, लोहरदगा : 9801497025
मंटू कुमार : पुलिस निरीक्षक, किस्को अंचल, लोहरदगा : 7979933845
अभिनव कुमार : कुड़ू थाना प्रभारी, लोहरदगा : 9431706221
विश्वजीत कुमार सिंह : बगड़ू थाना प्रभारी, लोहरदगा : 8986896821
ऋषिकांत : सेन्हा थाना प्रभारी, लोहरदगा : 9430329334
गौतम कुमार : भंडरा थाना प्रभारी, लोहरदगा : 7667534719
सन्नी कुमार : किस्को थाना प्रभारी, लोहरदगा : 8789211379
सुजीत कुमार सिंह : पेशरार थाना प्रभारी, लोहरदगा : 7004326733
शशि शेखर : जोबोग थाना प्रभारी, लोहरदगा : 8986733215
शंखनाथ उरांव : कैरो थाना प्रभारी, लोहरदगा : 6202919726
अनंत मरांडी : सेरेंगदाग थाना प्रभारी, लोहरदगा : 6205593166
पोलीकार्प टोप्पो : एससी/एसटी/आहातु थाना प्रभारी, लोहरदगा : 9113352334
नविता कुमारी : महिला थाना प्रभारी, लोहरदगा : 9534190920