Twitter X ने हाई कोर्ट में जमा कराई जुर्माने की आधी रकम, जानें पूरा मामला
Twitter Fine Case Update: जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के आदेश के खिलाफ माइक्रोब्लॉगिंग साइट द्वारा दायर की गयी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी वराले और जस्टिस एम जी एस कमल की बेंच ने 10 अगस्त को अपना आदेश जारी किया था.
Twitter Fine Case Update: एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने बेंच के 10 अगस्त के आदेश पर 25 लाख रुपये जमा कर दिए हैं. कंपनी ने 14 अगस्त तक 50 लाख रुपये जमा करने के सिंगल जस्टिस के 30 जून के आदेश को चुनौती दी थी.
बेंच ने 10 अगस्त को अपील पर पिछली सुनवाई के दौरान कंपनी को इस रकम का आधा हिस्सा जमा कराने का निर्देश दिया था ताकि अपील पर सुनवाई हो तथा एक्स कॉर्प (X Corp) अच्छी नीयत वाली यूनिट के रूप में नजर आए.
जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित के आदेश के खिलाफ माइक्रोब्लॉगिंग साइट द्वारा दायर की गयी अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी वराले और जस्टिस एम जी एस कमल की बेंच ने 10 अगस्त को अपना आदेश जारी किया था.
सिंगल बेंच ने एक्स कॉर्प की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें कंपनी ने ट्वीट, यूआरएएल और हैशटैग हटाने से जुड़े इलेक्ट्रोनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी. सिंगल जस्टिस पीठ ने 30 जून के अपने फैसले में कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था.
सिंगल जस्टिस ने कहा था कि कंपनी ने एक साल से अधिक समय तक इलेक्ट्रोनिक्स एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के आदेशों का पालन नहीं किया और फिर वह उसके आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई.
इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2021 और 28 फरवरी, 2022 के बीच इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 69A के तहत 10 सरकारी आदेश जारी कर एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) को 1,474 अकाउंट, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल और 1 हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था. ट्विटर ने 39 यूआरएल से संबंधित आदेशों को चुनौती दी थी.