रांची : अविभाजित बिहार में तहलका मचा देने वाले उस समय के सबसे बड़े चारा घोटाला मामलेकेदूसरे केस में भी शनिवार को फैसला आ गया. सुबह बेटी मीसा भारती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट दायर होने के करीब 5 घंटे बाद लालू प्रसाद को भी चारा घोटाला के एक और मामले में सजा का एलान कर दिया गया. सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा के आधार पर करीब 90 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनायी. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में लालू समेत 16 लोगों को सजा सुनायी गयी है. इसमें 10 लोगों को साढ़े तीन साल जेल और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. वहीं 6 लोगों को सात साल की जेल की सजा सुनायी गयी है. इन लोगों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जिन्हें साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा हुई
लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, सुबीर भट्टाचार्य, फूलचंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, राजा राम जोशी, कृष्ण कुमार प्रसाद
इन लोगों को सात साल रहना होगा जेल में, 10 लाख जुर्माना भी देना होगा
संजय कुमार अग्रवाल, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, जगदीश शर्मा, ज्योति झा, सुनील गांधी, त्रिपुरारि मोहन