Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (cm hemant soren) के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया और प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान की.
अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. प्रार्थी की हिरासत अवधि को देखते हुए अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार द्वारा प्रस्तुत केस डायरी (case diary) का भी अवलोकन किया.
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया गया कि मुख्यमंत्री के काफिले (Chief Minister’s convoy) पर हमला के मामले में पुलिस ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया है. घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है और ना ही वह घटना पूर्व नियोजित थी. इस मामले में कुछ आरोपियों को निचली अदालत (Lower court) से जमानत भी मिल चुकी है.
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राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने सीएम हेमंत सोरेन के कारकेड (CM Hemant Soren’s Carcade) पर हमला किया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी. आपको बता दें कि प्रार्थी भैरव सिंह की ओर से जमानत याचिका (bail plea) दायर की गयी थी. निचली अदालत ने 24 मार्च को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. भैरव सिंह सात जनवरी 2021 से जेल में बंद है.
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Posted By : Guru Swarup Mishra