Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में सुनवाई अब 23 जून को होगी. उस दिन मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व महाधिवक्ता राजीव रंजन के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सरकार को समय प्रदान किया.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का आग्रह
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश और रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज आवंटन मामले में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से आग्रह किया गया था कि इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाये. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने सरकार को समय देने का विरोध किया. आपको बता दें कि प्रार्थी शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
सीबीआई व ईडी से जांच कराने की मांग
प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश व रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर आवंटित माइनिंग लीज की जांच सीबीआई व ईडी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है.
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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची