Coronavirus In Jharkhand, रांची न्यूज : झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 27 मई तक बढ़ा दी गयी है. इसके तहत 16 मई यानी आज से पहले की अपेक्षा अधिक सख्ती बरती गयी है. पूर्व से लागू पाबंदियों के अलावा राज्य में व्यावसायिक एवं निजी वाहनों के आवागमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास, वैध फोटो पहचान पत्र एवं रेल या हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने साथ टिकट रखना आवश्यक होगा. ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया सकेगा. इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा.
झारखंड के अन्दर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए E-Pass अनिवार्य होगा. निजी वाहनों से जिले के अन्दर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा. राज्य के अन्तर्गत पड़ने वाले एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी. झारखंड में बाहर से प्रवेश करनेवाले (आनेवाले) सभी निजी वाहनों/टैक्सी के लिए साथ में E-Pass होना अनिवार्य होगा.
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा. राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा. इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा. राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा. भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा. राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
झारखंड में प्रवेश करनेवाले लोगों के लिए प्रावधान निम्नलिखित है. झारखंड में आने सभी लोगों को 7 दिनों की कोरेंटिन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा. झारखंड में आनेवाले/वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा. सामान्यतः यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह झारखंड पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए.
हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा. इस अवधि में होम कोरेंटिन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा. झारखंड में 16 मई से मिनी लॉकडाउन में सख्ती तथा Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
झारखंड में व्यावसायिक/निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा. निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा. निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा. वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा. पैंसठ साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है.
Posted By : Guru Swarup Mishra