रांची : सभी जिलों के डीसी नये सिरे से कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे. इसके अनुसार जिलों में छूट मिलेगी. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने दी. ज्ञात हो कि पूर्व में बने कई कंटेनमेंट जोन में अब केस आना बंद हो चुका है. कई क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. इसके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उपायुक्तों को नये सिरे से कंटेनमेंट जोन निर्धारित कर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है. दुकानें खुलेंगी, पर डीसी की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन से बाहर दुकान खोलने के पूर्व संबंधित जिलों के उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी. अनुमति के बाद ही दुकानें खुलेंगी. ज्ञात हो कि सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर हार्डवेयर, शराब व किताब दुकान और स्टेशनरी दुकान के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग चालू करने की अनुमति दी है. लेकिन खोलने के पूर्व डीसी की अनुमति लेनी होगी.
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डीसी कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे : स्वास्थ्य सचिव
सभी जिलों के डीसी नये सिरे से कंटेनमेंट जोन की अधिसूचना जारी करेंगे. इसके अनुसार जिलों में छूट मिलेगी. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन कुलकर्णी ने दी. ज्ञात हो कि पूर्व में बने कई कंटेनमेंट जोन में अब केस आना बंद हो चुका है. कई क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं.
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