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Dhanbad Judge Case : झारखंड हाईकोर्ट का CBI को 16 सितंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

Dhanbad Judge Case: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए कोर्ट ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. सुनवाई के दौरान सीबीआई के एसपी उपस्थित थे.

Dhanbad Judge Case: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच से संबंधित प्रगति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. इसके लिए कोर्ट ने 16 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई के एसपी सशरीर उपस्थित थे.

केरल हाईकोर्ट के फैसले का दिया हवाला

सीबीआई की ओर से एएसजीआइ प्रशांत पल्लव ने केरल हाईकोर्ट के फैसले व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ को बताया कि ट्रायल पूरा होने के बाद भी जांच को जारी रखा जा सकता है. सीबीआई इस मामले में बड़े षड़यंत्र की जांच कर रही है. खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से पूछा था कि मामले में ट्रायल पूरा हो जाने के बाद किस प्रोविजन के तहत सीबीआई आगे जांच जारी रख सकती है.

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धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत सुना चुकी है फैसला

उल्लेखनीय है कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो की टक्कर से हो गयी थी. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया था. पूर्व में मामले की एसआईटी से जांच करायी गयी थी. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर की गयी. धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्रायल में दोषी पाये गये लखन वर्मा व राहुल वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

Prabhat Khabar Digital Desk
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