Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक और जेलर को समन भेजा है. ईडी ने 30 जून को दोनों को हाजिर होने का निर्देश दिया है. बता दें कि जेल अधीक्षक ने जेल के सीसीटीवी फुटेज को पीएमएलए कोर्ट के हवाले किया था. इस फुटेज को ईडी ने मांग के अनुरूप नहीं माना और इस बात के मद्देनजर जेल अधीक्षक हामिद अख्तर और जेलर समन किया है.
पीएमएल कोर्ट में जेल अधीक्षक ने सौंपे सीसीटीवी फुटेज
बता दें कि ईडी ने जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया था, पर 27 जून को भी जेल अधीक्षक ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे. इससे पहले मंगलवार को जेल अधीक्षक ने जेल के सीसीटीवी फुटेज को पीएमएलए कोर्ट के हवाले किया. कोर्ट के हवाले किये गये सीसीटीवी फुटेज को ईडी ने मांग के अनुरूप नहीं माना. बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज दिसंबर 2022 के बाद से है
जबकि ईडी ने अगस्त 2022 के बाद से फुटेज की मांग की थी.
28 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई
इधर, पीएमएलए कोर्ट द्वारा सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने के आदेश के खिलाफ जेल अधीक्षक ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर हाईकोर्ट में 28 जून, 2023 को सुनवाई की तारीख निर्धारित है.
15 मई को जेल में छापा मार कर सीसीटीवी फुटेज किया था जब्त
बता दें कि मनी लॉउंड्रिंग के आरोपियों को जेल में नियम विरुद्ध सुविधाएं देने की सूचना के आधार पर ईडी ने 15 मई को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापा मार कर सीसीटीवी फुटेज जब्त किया था. फुटेज की जांच से जेल में मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के मुलाकात की पुष्टि हुई थी. इसी के आधार पर ईडी जेल अधीक्षक से जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहा है.