रांची : पारा टीचर हत्याकांड में दोषी पूर्व मंत्री एनोस एक्का के पास तीन हथियार हैं. तीनों हथियार रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से एनोस को उपलब्ध कराया था, लेकिन पूर्व मंत्री के जेल में होने के बाद भी उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया.
वहीं, जिला प्रशासन ने रविवार को आदेश जारी कर कहा कि रांची जिला में जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें एक हथियार को सरेंडर करना पड़ेगा. डीसी छवि रंजन ने कहा कि किसी भी अपराधी व सजायाफ्ता को हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है. यदि ऐसा है, तो इसकी जांच कर उसके सभी हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया जायेगा.
हथियारों के लाइसेंस के संबंध में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2019 में आदेश जारी किया था. आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो से अधिक हथियार नहीं रख सकता है. इसके बाद भी राजधानी रांची में ऐसे 20 लोग हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार के आदेश के दो साल बाद भी हथियार को जमा नहीं किया है.
इन 20 लोगों की सूची में एक नाम पूर्व मंत्री एनोस एक्का का भी है. जारी आदेश में डीसी ने सभी से कहा है कि वे 31 जनवरी तक हर हाल में अपने तीसरे हथियार को सरेंडर कर दें अन्यथा प्रशासन लाइसेंस को कैंसल करते हुए कानूनी कार्रवाई करेगा.
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Posted by : Sameer Oraon