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Jharkhand News: अवैध खनन करने के आरोप में पंकज मिश्रा समेत सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

विजय हांसदा ने अदालत में परिवाद दायर किया था. विजय हांसदा ने नींबू पहाड़ पर गैरकानूनी तरीके से बिना कोई लीज पट्टा के अवैध खनन करने का आरोप पंकज मिश्रा पर लगाया था. जिसके बाद पंकज मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साहिबगंज के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

Jharkhand News: पंकज मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साहिबगंज के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. विजय हांसदा ने नींबू पहाड़ पर गैरकानूनी तरीके से बिना कोई लीज पट्टा के अवैध खनन करने का आरोप लगाया है. इस मामले में विजय हांसदा ने अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की अदालत में 30 जून 2022 को परिवाद दर्ज कराया था. उक्त परिवाद में लगाये गये गंभीर आरोप को देखते हुए न्यायालय ने धारा 1563 के तहत संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था. न्यायालय के आदेश के आलोक में एससी-एसटी थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर एक दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर ली.

इस मामले में विष्णु यादव, पटवारी कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, सुवेश मंडल एवं पंकज मिश्रा के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज कर न्यायालय को सूचित कर दिया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट ने धारा 161 के तहत सूचक विजय हांसदा का दोबारा बयान दर्ज करने की अनुमति पुलिस को दी है. इस आधार पर रविवार को एसडीपीओ विजय हांसदा का बयान लेंगे. वर्तमान में सूचक विजय हांसदा मंडल कारा साहिबगंज में बंद है. उससे पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी.

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क्या है आरोप में

सूचक विजय हांसदा ने उक्त परिवाद में आरोप लगाया है कि नींबू पहाड़ में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर खनन के कारण वहां वर्षों से रह रहे आदिम जनजाति के घरों में दरारें आ गयी हैं. वायु प्रदूषित हो गया है. अवैध खनन के कारण वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है.

पंकज मिश्रा सहित तीन के खिलाफ आरोप गठन पर 14 को सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा सहित तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी. शनिवार को इडी की अदालत में सुनवाई के दौरान समय लिया गया. अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित की.

पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश की हिरासत अवधि बढ़ी

1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपी पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों तक बढ़ा दी है.

ईडी साहिबगंज डीसी और एसपी से जल्द कर सकता है पूछताछ

विजय हांसदा ने ईडी को पूछताछ में बताया है कि पुलिस अधिकारी जब उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर कराने आये थे, तो बार-बार एसपी ऑफिस से फोन आ रहा था. मुझ पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. उस वक्त कुछ पुलिसकर्मियों ने वीडियो भी बनाया था. पंकज मिश्रा के खिलाफ अपनी शिकायत के बारे में ईडी को बताया है कि इस बाबत उसने जिले के डीसी को चार-चार बार आवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. विजय हांसदा के इसी बयान के आधार पर इडी साहिबगंज जिले के डीसी और एसपी से पूछताछ की तैयारी कर रहा है.

पंकज मिश्रा ने लगाया आरोप : चार्जशीट दायर करते समय ईडी ने जानकारी छुपायी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि व 1000 करोड़ केअवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक देवदत्त झा के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दायर किया है. इसमें सहायक निदेशक पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चार्जशीट दायर करते हुए मूल मामले को छुपाया है. ईडी ने जिस मामले में उन्हें आरोपी बताते हुए मनी लॉउंड्रिंग की जांच प्रारंभ की थी, उस मामले में वह आरोपी नहीं हैं. उल्लेखनीय है कि ईडी ने जिस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, उसमें झारखंड पुलिस ने पंकज को आरोप मुक्त करते हुए केस बंद कर दिया है. हालांकि जिस गवाह के आधार पर पुलिस ने ऐसा किया, उस विजय हांसदा ने स्वीकार किया है कि केस बंद करने का दबाव डाला गया था. उससे सादा कागज पर हस्ताक्षर कराके केस बंद किया गया है.

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