Jharkhand News: चारा घोटाले (Fodder Scam Case) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका की त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. अदालत ने इसके लिए सोमवार तक का समय दिया है. अदालत ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया है. प्रार्थी के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा. अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की. उस दिन अदालत केस से संबंधित एलसीआर के लिए निर्देश देगी.
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका दायर की गयी है. इसके माध्यम से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की ओर से डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला मामले में दी गयी सजा को चुनौती दी गयी है. इसके साथ ही आईए याचिका दायर कर आधी सजा काटने, बढ़ती उम्र व विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया गया है.
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आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनायी है और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के सभी पांचों मामलों में सजायाफ्ता हैं. इन्हें चार मामलों में पहले से जमानत मिल चुकी है.
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चारा घोटाला (chara ghotala case) में लालू प्रसाद यादव से जुड़े झारखंड में कुल पांच मामले हैं. लालू को पहले ही चाईबासा के दो मामले, देवघर व दुमका से जुड़े चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी सीबीआई की विशेष अदालत ने इन्हें सजा सुनायी है. इस मामले में इन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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रिपोर्ट: राणा प्रताप