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चारा घोटाला : कोर्ट में जज ने लालू के वकील की किस दलील को मानते हुए उन्हें जमानत दे दी

रांची (राणा प्रताप) : बहुचर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में रांची के रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गयी. हालांकि वे अभी जेल में ही रहेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें इस केस में आधी सजा काट लेने के कारण जमानत दे दी गयी. लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था.

रांची (राणा प्रताप) : बहुचर्चित चारा घोटाला के कई मामलों में रांची के रिम्स के केली बंगले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज हाईकोर्ट से एक मामले में जमानत मिल गयी. हालांकि वे अभी जेल में ही रहेंगे. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें इस केस में आधी सजा काट लेने के कारण जमानत दे दी गयी. लालू प्रसाद ने चाईबासा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गयी थी और जमानत देने का आग्रह किया गया था. जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें आज जमानत दे दी गयी. इस बाबत उन्हें बतौर जुर्माना दो लाख रुपये जमा करने हैं. सीबीआइ की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें पांच साल की सजा सुनायी थी.

पिछली सुनवाई के दौरान 11 सितंबर, 2020 को सीबीआइ की ओर से अदालत को बताया गया था कि लालू प्रसाद यादव 29 माह तीन दिन की सजा काट चुके हैं. आधी सजा पूरी होने में अभी एक माह कम है. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है. आज 30 माह सजा की पूरी कर लेने के आधार पर अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

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सीबीआइ ने कोर्ट में पिछली सुनवाई के दिन यह भी दलील दी थी कि लालू ने एक मामले में अपनी आधी सजा काट ली है, लेकिन उन्हें चार मामलों में सजा सुनायी जा चुकी है. सभी मामलों की सजा अलग-अलग चल रही है. इसलिए जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं दे देती, तब तक सभी सजा अलग-अलग चलेगी. हाईकोर्ट से भले ही लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत दे दी गयी है, लेकिन वे अभी जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे. अभी अन्य मामलों में वे सजा काट रहे हैं.

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चाईबासा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को जमानत प्रदान कर दी. हालांकि चारा घोटाले की एक अन्य मामले में भी वह सजायाफ्ता हैं, इसमें उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है. इसलिए अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. कोर्ट ने रिम्स चिकित्सकों से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से संबंधित रिपोर्ट मांगी है. लालू रिम्स अस्पताल या केली बंगला में किन-किन लोगों से मिल रहे हैं, कितने विजिटर लालू से मिलने आते हैं, इसके संबंध में आईजी प्रिजन और बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. मामले की सुनवाई 6 नवंबर को फिर होगी.

लालू को इस मामले में आधी सजा काट लेने के कारण जमानत मिली है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद इस मामले में आधी सजा काट चुके हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. पूर्व में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की सजा काट लेने की अवधि पूरी होने में 27 दिन का समय शेष था, जिस कारण कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी थी. शुक्रवार को प्रार्थी की ओर से बताया गया कि लालू प्रसाद इस मामले में 30 माह की सजा काट चुके हैं. इस दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद को जमानत दिए जाने का विरोध किया. बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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