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लालू यादव की सजा बढ़ाने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, CBI ने दायर की थी याचिका

याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन प्रसाद और एस चांद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से यह जानना चाहा कि जब इससे संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है. अदालत ने इसी मामले पर सीबीआई की ओर से जवाब मांगा है.

Jharkhand High Court : चारा घोटाले से संबंधित देवघर कोषागार मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन प्रसाद और एस चांद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से यह जानना चाहा कि जब इससे संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है. अदालत ने इसी मामले पर सीबीआई की ओर से जवाब मांगा है.

एकल पीठ में लंबित है लालू यादव की अपील

बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख दी गयी है. बुधवार को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में लालू यादव की अपील अभी एकल पीठ में लंबित है. साथ ही जानकारी हो कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में सीबीआई ने उच्च न्यायालय से यह मांग की है कि चूंकि इस मामले में बड़ा षड्यंत्र हुआ है इसलिए सजा अधिक से अधिक मिलनी चाहिए.

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