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झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी मेनन एक्का की सजा बरकरार, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी मेनन एक्का को राहत देने से इनकार कर दिया है और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बहाल रखा है. आपको बता दें कि पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था.

रांची, राणा प्रताप. झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की सजा अदालत ने बरकरार रखी है. हाईकोर्ट से उनकी अपील याचिका खारिज हो गयी. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले में इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बहाल रखा है. आपको बता दें कि पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था.

निचली अदालत की सजा बरकरार

झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का व पत्नी मेनन एक्का को हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इनकी अपील याचिका खारिज कर दी है. राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने निचली अदालत द्वारा इन्हें दी गयी सजा बरकरार रखी है. इनकी ओर से निचली अदालत द्वारा दी गयी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गयी थी. पिछले दिनों अदालत ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था.

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मनी लाउंड्रिंग मामले में सजायाफ्ता हैं एनोस

मनी लाउंड्रिंग मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की अपील याचिका खारिज हो गयी है. अदालत ने ईडी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. करीब 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनी लाउंड्रिंग मामले में एनोस एक्का सजायाफ्ता हैं. वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

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