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मनी लॉन्ड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

जस्टिस एस बालासुब्रमण्यम व जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के जमानत देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया.

रांची, राणा प्रताप: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा काट रहे झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. इससे संबंधित एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की. जस्टिस एस बालासुब्रमण्यम व जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान जमानत देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया.

प्रतिवादी को जवाब दायर करने का दिया निर्देश

खंडपीठ ने प्रार्थी की दलील सुनने के बाद कहा कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सात साल की सजा प्रार्थी ने काट ली है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी लगभग छह साल की सजा पूरी हो गयी है. इस स्थिति में हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि अपील लंबित है. खंडपीठ ने मामले में प्रतिवादी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

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सजायाफ्ता हैं एनोस एक्का

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता राजीव अवस्थी व अधिवक्ता विशाल कुमार ने पैरवी की. यह जानकारी एनोस एक्का की ओर से झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता पल्लव कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत ने सात साल की सजा सुनायी थी और 50 लाख जुर्माना लगाया था, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सात साल की सजा व दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

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