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ग्लव्स व मास्क पहने बिना खाद्य सामग्री बेचने पर लगेगा जुर्माना
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पॉलिथीन मिलने पर प्रत्येक पॉलिथीन पर 20 रुपये के हिसाब से लगेगा जुर्माना
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अगले सप्ताह से शहर में चलाया जायेगा जांच अभियान
Ranchi News: राजधानी के ठेला व खोमचा पर खाद्य सामग्री बेचनेवाले दुकानदारों को अब ग्लव्स और मास्क पहनना होगा. बिना मास्क व ग्लव्स के ग्राहकों को खाद्य सामग्री देनेवाले दुकानदारों पर नगर निगम 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगायेगा. नगर आयुक्त मुकेश कुमार के आदेश पर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने इसे लेकर व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया है.
इस संबंध में शनिवार को नगर निगम कार्यालय में इंफोर्समेंट सेल की बैठक हुई, जिसमें 51 इंफोर्समेंट अफसर मौजूद थे. सिटी मैनेजर अंबुज सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह से शहर में यह अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. साथ ही मास्क, हेयर कैप, ग्लव्स और एप्रन पहनना जरूरी होगा. जो दुकानदार ऐसा नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी.
डस्टबिन नहीं रखने पर लगेगा 500 जुर्माना : सिटी मैनेजर ने बताया कि सभी दुकानदारों को दो डस्टबिन (हरा व ब्लू रंग) रखना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानदारों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. फुटपाथ दुकानदारों को थर्मोकॉल प्लेट व ग्लास की जगह पेपर प्लेट और पेपर कप का इस्तेमाल करना होगा.
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एक पीस पॉलिथीन पर लगेगा 20 जुर्माना : शहर को साफ व स्वच्छ बनाये रखने के लिए निगम सभी दुकानों में पॉलिथीन की भी जांच करेगा. इस दौरान एक पीस पॉलिथीन पाये जाने पर 20 रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. अगर यह संख्या ज्यादा होगी. तो उसे 20 से गुना कर फाइन लिया जायेगा.
Posted by: Pritish Sahay