14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, स्पीकर ने किया जवाब दाखिल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Jharkhand News, Defection Case, रांची न्यूज : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से इस दौरान अदालत में जवाब दाखिल किया गया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

Jharkhand News, Defection Case, रांची न्यूज : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो की ओर से इस दौरान अदालत में जवाब दाखिल किया गया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

झारखंड हाईकोर्ट में अब बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होगी. आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो द्वारा दायर शपथ पत्र पर प्रार्थी अदालत में प्रति उत्तर दाखिल कर सकते हैं.

Also Read: कोरोना काल में देश में हुए रिसर्च में सिंफर का नंबर 1 लैब का ताज आज भी बरकरार, लॉकडाउन में भी पांच सौ प्रोजेक्ट पर हुए कार्य, रिकॉर्ड 884 करोड़ रुपये की हुई आय

झारखंड के स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए पूर्व सीएम व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दलबदल का नोटिस जारी किया था. इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को दलबदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है.

Also Read: बिहार के पूर्व मंत्री रहे बंदी उरांव का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक, मांडर विधायक बंधु तिर्की ने बताया एक युग का अंत

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें