Jharkhand news: मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार (26 अप्रैल, 2022) को सुनवाई हुई. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान आगामी पांच मई, 2022 तक राहुल गांधी की अंतरिम राहत को बरकरार रखा गया.
क्या है मामला
मालूम हो कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपये के मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
सिविल कोर्ट के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी
सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है. वहीं, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखा था.
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26 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
विवादित बयान मामले में घिरे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग दायर याचिका मामले की सुनवाई हुई. दूसरी ओर, सिविल कोर्ट में दायर शिकायतवाद को खारिज करने संबंधी राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था. इस पर कोर्ट ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखा था. फिलहाल, राहुल गांधी की अंतरिम राहत आगामी पांच मई, 2022 तक बरकरार रखा गया है.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची.