Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने आज सोमवार को आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देनेवाली रांची नगर निगम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. इसके बाद रांची नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए 20 हजार का जुर्माना लगाया. अदालत ने आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखते हुए होटल सेंटर प्वाइंट का सील खोलने का भी आदेश दिया.
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम की याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी और उस पर 20,000 का जुर्माना लगाया. अदालत ने रांची नगर निगम को यह भी आदेश दिया कि वह होटल सेंटर प्वाइंट के सील को भी हटाये. आपको बता दें कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी.
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इससे पूर्व प्रार्थी रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया था कि आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश सही नहीं है. होटल सेंटर प्वाइंट के पास स्वीकृत नक्शा नहीं है. निगम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त करने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी याचिका खारिज करते हुए उस पर जुर्माना लगाया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची नगर निगम ने याचिका दायर कर आरआरडीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी.
रिपोर्ट: राणा प्रताप