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झारखंड: हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख पर लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना, दिया ये आदेश

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जुर्माने की राशि ‘झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी’ में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. बीज ग्राम को बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है. अपने आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार की संस्थाएं कोर्ट में दर्ज झूठे मामलों में क्यों गंभीर नहीं है? शपथ पत्र दायर करने के लिए बार-बार समय लिया जा रहा है. जुर्माने की राशि ‘झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी’ में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है.

21 दिसंबर को अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. जुर्माने की राशि ‘झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी’ में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.

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गोड्डा की बीज उत्पादक समिति ने दर्ज कराया था मामला

गोड्डा की बीज उत्पादक समिति ने यह मामला दर्ज कराया है. अदालत में 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान गोड्डा को बीज ग्राम को भुगतान करने संबंधी आदेश जारी हुआ था. इस पर राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर प्रति शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया था. रामनाथ गुप्ता इस मामले को लेकर अदालत में गये थे.

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