Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त व निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद करने की बात कही. अदालत ने दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद तिथि निर्धारित करने को कहा.
पूजा सिंघल की ओर से जमानत की मांग
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में इससे पूर्व ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रति शपथ पत्र (जवाब) दायर कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूजा सिंघल की ओर से याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की गयी है. पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उनके सीए सुमन कुमार के यहां से लगभग 19 करोड़ रुपये से अधिक नगद राशि बरामद हुई थी.
पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को किया था गिरफ्तार
खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में हैं. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगायी है. पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा गया था. अब इस मामले में दुर्गा पूजा बाद सुनवाई होगी.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची