रांची, राणा प्रताप: पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गयी. खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं. यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है, तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें.
अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग
झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को अवैध खनन से जुड़े मामले में सुनवाई. पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रार्थी को निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज के साथ अपना फर्ज बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं. यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है, तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें. प्रार्थी तीर्थनाथ आकाश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर अवैध माइनिंग की सीबीआई जांच की मांग की है.
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