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झारखंड : JAC ने निजी स्कूलों व कॉलेजों के लिए बनायी नियमावली, मनमानी पर लगेगी रोक

जैक से संबद्ध राज्य के निजी स्कूल-कॉलेजों (कक्षा नौवीं से 12वीं तक) का संचालन अब सरकारी स्कूलों-कॉलेजों की तरह ही किया जायेगा. पहली बार जैक ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों-कॉलेजों में पठन-पाठन, कक्षाओं के संचालन, परीक्षा के आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियमावली बनायी गयी है.

रांची. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से संबद्ध राज्य के निजी स्कूल-कॉलेजों (कक्षा नौवीं से 12वीं तक) का संचालन अब सरकारी स्कूलों-कॉलेजों की तरह ही किया जायेगा. पहली बार जैक ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों-कॉलेजों में पठन-पाठन, कक्षाओं के संचालन, परीक्षा के आयोजन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नियमावली बनायी गयी है. चार साल बाद पूर्ण जैक बोर्ड के गठन के बाद शनिवार को बोर्ड के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में उक्त नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गयी. इस नयी नियमावली के लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल-कॉलेजों में कक्षा से लेकर परीक्षा तक सबकुछ सरकारी स्कूल की समय-सारिणी के हिसाब से चलेगा.

1,000 शिक्षण संस्थान जैक बोर्ड से संबद्ध

जानकारी के अनुसार, राज्य में लगभग 1,000 शिक्षण संस्थान जैक बोर्ड से संबद्ध हैं. इनमें जैक ने स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त हाइस्कूल, इंटर कॉलेज, मदरसा व संस्कृत स्कूल शामिल हैं. अब तक ये स्कूल-कॉलेज अपनी-अपनी सुविधानुसार कक्षाओं का संचालन से लेकर परीक्षा तक का आयोजन करते आ रहे थे. जैक द्वारा ली जानेवाली परीक्षा के अलावा स्कूल और कॉलेज स्तर पर ली जानेवाली परीक्षाओं में एकरूपता नहीं थी. ऐसे में कई तरह की तकनीकी परेशानियां आ रही थीं. इन समस्याओं को देखते हुए जैक ने नयी नियमावली बनायी है.

सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे चलेगी कक्षाएं

नियमावली के तहत संबद्ध निजी स्कूलों-कॉलेजों में भी सरकारी स्कूलों-कॉलेजों की तरह कक्षाएं सुबह 9:00 बजे शुरू होंगी और दोपहर 3:00 बजे तक चलेंगी. यह समय-सारिणी एक जुलाई से 31 मार्च तक के लिए है. एक अप्रैल से 30 जून तक कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलेंगे. 11वीं व 12वीं के लिए अलग रुटीन है. शिक्षकों के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति बनाना अनिवार्य होगा. स्कूल-कॉलेजों को डीइओ के माध्यम से ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर संस्थान का पंजीयन करना होगा.

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नौवीं से 12वीं तक बच्चों के नामांकन के दिये निर्देश

नयी नियमावली में बच्चों के नामांकन को लेकर भी प्रावधान तय किया गया है. कक्षा नौवीं से लेकर 12वीं तक के नामांकन को लेकर निर्देश दिया गया है. स्कूल में नियमित और स्वतंत्र विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने को लेकर भी प्रावधान तय किया गया है. जिस शैक्षणिक सत्र में छात्रों का नामांकन हुआ है, उस सत्र के 30 सितंबर को प्रवेश पंजी को बंद किया जायेगा. प्रवेश पंजी बंद करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला के डीइओ की होगी.

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