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हेमंत सोरेन कैबिनेट के 44 फैसले : रांची में ट्रांसपोर्ट नगर, सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंडों तक पहुंचेगा इंटरनेट

Jharkhand Cabinet Decisions|झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी. इसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का विकास शामिल है.

Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी. इसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा-खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का विकास शामिल है. इतना ही नहीं, झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति भी दे दी गयी.

हेमंत सोरेन कैबिनेट के अहम 44 फैसले

झारखंड मंत्रालय में 27 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं:-

  • राजधानी रांची में EPC Model पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज-2 के लिए कुल 57,82,58,156/- रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Network Infrastructure Development के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा, खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के Saturation के लिए कुल 84 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों / पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा (Concession Agreement) करने की स्वीकृति दी गयी.

  • एनटीपीसी नार्थ कर्णपुरा परियोजना, टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गरही जलाशय हेतु अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा 25.99 एकड़ भूमि ASH DYKE एवं WATER RESERVOIR निर्माण हेतु एनटीपीसी नार्थ कर्णपुरा परियोजना (NKSTPP), टंडवा को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी.

  • बानेश्वर रविदास, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, रांची द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चत्तर पद पर कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गयी.

  • सुनील कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या-3800 दिनांक- 07.09.2022 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गयी.

  • डॉ अरुण कुमार सिन्हा, तदेन सिविल सर्जन, धनबाद संप्रति सेवानिवृत्त के अपील अभ्यावेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.

  • माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) No-6999/ 2013 (वीए अब्राहम बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) में दिनांक 15.06.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में वीए अब्राहम, सेवानिवृत्त आप्त सचिव श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की BHALCO (Bihar Hill Area Lift Irrigation Corporation) में व्यतीत की गयी सेवा अवधि (दिनांक 18.09.1979 से 7.10.1996 तक) को एसीपी, एमएसीपी पेंशनादि एवं लाभ के निमित्त परिगणित करने की स्वीकृति दी गयी.

  • स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व सविस की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गयी यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी.

  • ‘झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य- दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर’, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गयी.

  • आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Model Building Bye-laws, 2016 के क्रम में वर्ष 2022 में डिजिटल संचार अवसंरचना के लिए In Building Solutions से संबंधित निर्गत अनुशेष (Addendum) को झारखंड भवन (संशोधन) उपविधि, 2016 यथा संशोधित में अनुशेष के रूप में समाहित करने की स्वीकृति दी गयी.

  • रांची नगर निगम, रांची अंतर्गत पीपीपी मोड पर नगर बसों के परिचालन से संबंधित राशि 605.42 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

  • श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ ‘झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / संवर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023’ के गठन की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गयी.

  • पलामू जिला आयोग मेदिनीनगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 3 (तीन) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी.

  • धनबाद अंतर्गत ‘मुराईडीह (MDR-051 पर) – हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड- राम राज मंदिर – सोनारडीह फाटक (MDR-049 पर) पथ (कुल लंबाई 5.231 किमी) को संबंधित प्राधिकार की अनापत्ति के पश्चात चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण सहित)’ के लिए 28,05,34,200 रुपये मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी.

  • केंद्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पीएल खाते में संधारित अवशेष राशि 16 करोड़ 10 लाख 378 हजार रुपये को इस योजना के लिए खोले गये सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखंड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गयी.

  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली-2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी.

  • नमामि गंगे योजना अंतर्गत 310.11 करोड़ रुपये की लागत पर Interception & Diversion (I&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, रामगढ़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • डेविड कुजूर, सचिव (प्रावै), मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

  • चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गयी.

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा देय प्रीमियम सब्सिडी राज्यांश एवं किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि को राज्य सरकार द्वारा भुगतान करने हेतु बकाया राशि कुल-362.50 करोड़ को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी.

  • केंद्रीय / केंद्र प्रायोजित (60:40) योजना अंतर्गत Establishment and Strengthening of Veterinary Hospitals & Dispensaries-MVU (Mobile Veterinary Unit) under LH & DCP के तहत डोरस्टेप पर पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 236 Mobile Veterinary Ambulatory Clinic (MVAC) क्रय के उपरांत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (पांच वर्ष) तक संचालन के लिए प्रतिवर्ष केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर कुल 4640.52 लाख रुपये की दर से 5 वर्षों में कुल 232 करोड़ 2 लाख 60 हजार रुपये के अनुमानित लागत पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी.

  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 4648.58 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बड़कीसरैया शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं प्रोन्नति) नियमावली, 2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 263 प्रखंडों एवं 1633 पंचायतों में स्वचालित वर्षा मापक (Automatic Rain Gauge) के अधिष्ठापन हेतु 47 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी.

  • ‘झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013’ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 12329.87 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रेहला-विश्रामपुर शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 (समय समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य आपूर्ति सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 गठन की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.12.2022 को पारित न्यायादेश में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10.08.2022 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली 2021 के प्रावधानों को अमान्य करने के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-258, दिनांक 25.01.2022 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2021 के संबंधित प्रावधानों के संशोधन की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्य में अवस्थित सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त विद्यालयों {गैर सरकारी अल्पसंख्यक (सामान्य सहायता प्राप्त सहित) प्रारंभिक विद्यालयों, गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों, अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों} में कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित करने हेतु झारखंड राज्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2022 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी.

  • झारखंड राज्य कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें (तृतीय संशोधन) नियमावली गठन की स्वीकृति दी गयी.

  • उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तकरघा तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गयी.

  • उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य रेशम नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गयी.

  • उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय अंतर्गत झारखंड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली, 2013 में संशोधन को रद्द करने की स्वीकृति दी गयी.

  • लोकवित्त (राज्य) प्रभाग व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Special Assistance to States for Capital Investment for 2022-23 के Pare11 PM Gati Shakti से सम्बंधित योजना एवं सन्निहित राशि के व्यय के घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.

  • पथ प्रमंडल, रांची अंतर्गत ‘दुर्गा सोरेन चौक (नामकोम) – रामपुर रिंग रोड (कुल लंबाई-8.860 किमी) के फोर लेन में निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुल निर्माण सहित)’ के लिए 65,60,62,100 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • पथ प्रमंडल, गुमला अंतर्गत ‘सिसई-बसिया पथ (MDR-037) (कुल लंबाई- 36.90 किमी) के दो लेन पेव्ड सोल्डर सहित में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं पुलों के निर्माण सहित)’ के लिए 106,11,84,400 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

  • ‘झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023’ के गठन की स्वीकृति दी गयी.

  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी जेवियर खाखा, पिता-जुलियस खाखा, ग्राम- नानेसेरा, टेम्बाटोली, पो- केशलपुर, थाना-पाकरटांड़, जिला- सिमडेगा, झारखंड को लिवर प्रत्यारोपण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी.

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