रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केंद्र सरकार से पहले ही राज्य में आगामी अनलॉक की गाइउलाइन (Unlock 4.0 Guedline) जारी कर दी है. अनलॉक का यह चरण राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किये गये अनलॉक के निर्देश. सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मुंह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें. आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें.
नयी गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गयी है. मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है. वहीं, पूर्व की ही तरह सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, धार्मिक और पॉलिटिकल आयोजन को इजाजत नहीं दी गयी है.
आपको बता दें कि नये गाइडलाइन में निजी और सरकारी स्कूलों के खुलने के कयास लगाये जा रहे थे. लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है पूर्व में जिनपर प्रतिबंध वह जारी रहेगा. यानी कि स्कूल, कॉलेज, जिम, स्वीमिंग पुल, सिनेमा हॉल, मेला, धार्मिक अनुष्ठान, खेलीकूद के बड़े आयोजन, सांस्कृतिक आयोजनक, बड़े सामूहिक आयोजन, अन्य शैक्षणिक संस्थान पूर्व की भांति बंद रहेंगे.
झारखण्ड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश।
सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें एवं मुँह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें।
आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/QLtXpPO7bE— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 28, 2020
पार्क, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के जो भी संस्थान होंगे, वह सभी बंद रहेंगे. इसके अलावा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी बस आदि का परिचालन बंद रहेगा. धार्मिक संस्थान आम लोगों के लिए बंद रहेंगे. कुल मिलाकर पिछले अनलॉक में जो छूट दिये गये थे, वह बरकरार रहेंगे. नयी कोई छूट झारखंड सरकार की ओर से नहीं दी गयी है.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.