17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- धारा 498-ए का हो रहा दुरुपयोग

हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में आइपीसी की धारा-498ए का दुरुपयोग किया जा रहा है.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने क्वैशिंग याचिका को स्वीकार करते हुए निष्पादित कर दिया. प्रार्थी राकेश राजपूत और उनकी पत्नी रीना राजपूत के खिलाफ धनबाद की निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया.

अदालत ने आइपीसी की धारा-498ए के दुरुपयोग पर चिंता करते हुए कहा है कि पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रूरता होने पर उन्हें दंडित करने के उद्देश्य से आइपीसी की धारा-498ए को कानून में शामिल किया गया था. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में आइपीसी की धारा-498ए का दुरुपयोग किया जा रहा है.

Also Read: सामान्य कोटि के पदों पर प्रोन्नति देने संबंधी कार्मिक के पत्र पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक

असंतुष्ट पत्नियों द्वारा उक्त धारा का ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके खिलाफ वैवाहिक विवाद है, वैसे व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाये. अदालत ने के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य के मामले में भी आदेश पारित कर कहा है कि अदालत को वैवाहिक विवाद और दहेज हत्या से संबंधित अपराधों में दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने में सावधानी बरतनी चाहिए.

जहां तक इस मामले में याचिकाकर्ता संख्या-दो रीना राजपूत का सवाल है, वह अपने दो बच्चों के साथ उस समय ट्रेन में यात्रा कर रही थी और आरोप लगाये गये कि उसने धनबाद में शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राकेश राजपूत व रीना राजपूत ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी. धनबाद निवासी महिला ने अपने ससुरालवालों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करायी थी.

हाइकोर्ट की टिप्पणी

क्या है मामला : शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता अनिता सिंह की शादी आठ जून 1998 को धनबाद में संजीव कुमार के साथ हुई थी. विवाह में कई सामान और नकदी दी गयी थी. यह भी आरोप लगाया गया कि इन प्रार्थियों (ननद रीना राजपूत व बहनोई राकेश राजपूत) ने उसे प्रताड़ित किया था. रीना राजपूत शिकायतकर्ता की ननद हैं तथा पति संजीव कुमार की इकलौती बहन हैं. उसे अपने भाई के करियर की बहुत चिंता है. चूंकि नोएडा में व्यवसाय बंद हो गया था. वह चाहती थी कि शिकायतकर्ता के पिता उसके भाई को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा मुहैया करायें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें