Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत दी है. जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों के आरोपी विधायक ढुलू महतो को जमानत दी है. मंगलवार 28 फरवरी को जमानत मिलने के बाद ढुलू महतो के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गयी है.
झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
मालूम हो कि वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में विधायक ढुलू महतो समेत तीन आरोपियों को जनवरी माह में ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी. लेकिन, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों के कारण विधायक ढुलू महतो जेल में बंद थे. इधर, 28 फरवरी, 2023 को झारखंड हाईकोर्ट से इन मामलों में भी जमानत मिलने के बाद अब विधायक के जेल से बाहर निकलने की संभावना बढ़ गयी है.
केंदुआडीह थाना में दर्ज मामला
बता दें कि सूचक रामेश्वर तूरी की शिकायत पर धनबाद के केंदुआडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में विधायक ढुलू महतो के खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत लगी कई धाराओं को लेकर धनबाद जिला अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद विधायक झारखंड हाईकोर्ट की शरण में गये. मंगलवार 28 फरवरी, 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत देते हुए जमानत दिया.