15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई मामले में सीआईडी से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट, चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने सीआईडी जांच से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

Jharkhand News: झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू सहित कई जिलों में लॉकडाउन के दौरान जंगलों में पेड़ों की अवैध कटाई मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी एवं राज्य सरकार का पक्ष सुना. राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर खंडपीठ ने पेड़ कटाई की सीआईडी जांच से संबंधित स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.

लॉकडाउन के दौरान रांची समेत कई जिलों में काटे गये थे पेड़

खंडपीठ ने पूछा कि पेड़ कटाई के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. वहीं, जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने खंडपीठ को बताया कि लॉकडाउन के समय रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, चाईबासा आदि जिलों के जंगल से अवैध रूप से हजारों पेड़ काटे गये. काटे गये पेड़ों को 200 से अधिक ट्रकों में भर कर ले जाया गया. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी थी. उन्होंने डीजीपी को मामले में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी. प्रार्थी द्वारा लगातार शिकायत दर्ज करायी जाती रही. बाद में थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. मुख्यमंत्री ने सीआईडी से मामले की जांच कराने का निर्देश दिया था.

Also Read: झारखंड हाइकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता व जेल अधीक्षक को ईडी का समन, इस तारीख को पेश होने का निर्देश

कमलेश कुमार सिंह ने दायर की जनहित याचिका

बता दें कि प्रार्थी सरकारी कर्मी कमलेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के समय देश में लॉकडाउन लगाया गया था. उस दौरान लोग घर में थे. वन विभाग के अधिकारी, पुलिस एवं माफिया की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई की गयी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें