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झारखंड हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की को दी राहत, प्रोविजनल बेल को किया कंफर्म

झारखंड हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की को राहत दी है. हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कंफर्म किया है. कोर्ट ने LCR की मांग करते हुए चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है.

Jharkhand news: झारखंड हाईकोर्ट ने मांडर के पूर्व विधायक सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को राहत दी है. हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट से मिली प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने LCR (लोअर काेर्ट रिकॉर्ड) की मांग करते हुए चार सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. सजायाफ्ता पूर्व विधायक श्री तिर्की ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की कोर्ट से मिली सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बता दें कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

जमानत याचिका पर सुनवाई

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में जमानत को लेकर बहस हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने ओवर कोर्ट के गत 28 मार्च, 2022 को दिये गये प्रोविजनल बेल को कंफर्म करते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने LCR की मांग करते हुए चार सप्ताह बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई की तारीख निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने मामले में पैरवी की.

3 साल की सजा मिलने से बंधु तिर्की की विधायकी गयी

मालूम हो कि CBI की स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मांडर के तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार दिया था. इस दौरान कोर्ट ने श्री तिर्की को तीन साल की सजा और तीन लाख रुपये का जमानत लगाया था. तीन साल की सजा मिलते ही बंधु तिर्की की विधायक चली गयी. झारखंड विधानसभा से भी इसकी सूचना जारी हुई.

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CBI कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

सजायाफ्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने CBI के स्पेशल कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर करते हुए CBI के कोर्ट से मिले प्रोविजनल बेल को कंफर्म करवाने की गुहार हाईकोर्ट से लगायी थी.

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची.

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