अवैध खनन मामले में इडी का गवाह विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गया है. इससे पहले वह पीएमएलए कोर्ट द्वारा गवाही के लिए जारी समन के आलोक में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था. मंगलवार को वह कोर्ट में हाजिर हुआ और अपना बयान दर्ज कराया. हालांकि, वह खनन घोटाले की जांच के दौरान इडी को दिये गये अपने बयान से मुकर गया. साथ ही इडी पर डरा-धमका कर बयान दर्ज करने का आरोप लगाया. अब इडी की ओर से बुधवार को उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जायेगा.
बुधवार को क्रॉस एग्जामिनेशन में इडी की ओर से उससे पूछताछ के दौरान बनाये गये वीडियो का इस्तेमाल किये जाने की संभावना जतायी जा रही है. विजय हांसदा ने इडी को दिये अपने बयान में नींबू पहाड़ पर पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों द्वारा अवैध खनन करने के मामले में अपना बयान दर्ज कराया था. साथ ही यह भी कहा था कि उसने ग्रामीणों के साथ मिल कर अवैध खनन बंद करने का अनुरोध किया.
लेकिन, पंकज मिश्रा के एके-47 वाले गार्ड ने मारपीट कर मुझे भगा दिया. उसने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस से लिखित शिकायत की थी. पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसने इससे संबंधित शिकायत कोर्ट से की. बाद में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुई. पुलिस जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए उसने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की. हालांकि, बाद में उसने यह कहते हुए इसे वापस लेने की कोशिश की कि रिट उसने नहीं दाखिल किया है. इसके बाद उसने धुर्वा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें उसने इडी के दूसरे गवाहों पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया. इस सिलसिले में उसने धारा-164 के तहत अपना बयान भी दर्ज कराया है.
पीएमएलए कोर्ट ने मनरेगा घोटाले की जारी सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है. फरीदाबाद से आये इडी के गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन के बिंदु पर समय की मांग को लेकर उठे मुद्दे पर कोर्ट ने ट्रायल में विलंब करने के आरोप में यह जुर्माना लगाया है. उल्लेखनीय है कि इडी के गवाह अक्षत कटियाल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया.
उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन को पल्स अस्पताल के निर्माण का काम मिला था. काम के बदले पूजा सिंघल नकद भुगतान करती थीं. उन्होंने कई बार 35 लाख रुपये का नकद भुगतान किया. बयान दर्ज कराने के बाद कटियाल ने कहा कि वह फरीदाबाद से आते हैं. एक बार आने-जाने में करीब 25 हजार रुपये खर्च होते हैं. इसलिए उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी आज ही कर लिया जाये. इस पर पूजा सिंघल की ओर से बीमार होने सहित अन्य कारणों का हवाला देते हुए समय मांगा गया. इस मुद्दे पर हुई खींच-तान के बाद कोर्ट ने ट्रायल विलंब कराने की कोशिश के आरोप में पूजा सिंघल पर जुर्माना लगाया.