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झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में साक्षात्कार से नहीं होगी नियुक्ति, वेतन भुगतान में भी होगा बदलाव

नियुक्ति के बाद शिक्षकों के प्रथम वेतन भुगतान में होनेवाले विलंब को भी दूर करने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया गया. नियुक्त शिक्षकों के सेवा अनुमोदन को लेकर भी दिशा-निर्देश तैयार किया गया है.

सुनील कुमार झा, रांची :

झारखंड के ‘गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल’ और ‘गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल’ के शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा अनुमोदन के प्रावधान में बदलाव होगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है. शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के सेवा अनुमोदन और वेतन भुगतान को लेकर पूर्व में जारी किये गये पत्र को भी वापस लेने का फैसला लिया गया है.

विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूल’ और ‘गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल’ में नियुक्त शिक्षकों को वेतन का भुगतान उनके योगदान की तिथि से किया जायेगा. विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र में वेतन भुगतान नियुक्ति के सेवा अनुमोदन के तिथि से करने की बात कही गयी थी. इन स्कूलों में अब तक शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित की जानेवाली लिखित परीक्षा या साक्षात्कार दोनों के आधार पर होती थी. अब नियुक्ति के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा.

इसके अलावा नियुक्ति के बाद शिक्षकों के प्रथम वेतन भुगतान में होनेवाले विलंब को भी दूर करने को लेकर दिशा-निर्देश तैयार किया गया. नियुक्त शिक्षकों के सेवा अनुमोदन को लेकर भी दिशा-निर्देश तैयार किया गया है.

15 दिन में देना होगा अनुमोदन :

जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जांच के बाद प्रक्रिया सही पाये जाने पर 15 दिन के अंदर नियुक्ति को अनुमोदित किया जायेगा. प्रकिया में त्रुटि पाये जाने पर 15 दिन के अंदर संबंधित त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रस्ताव स्कूल प्रबंधन समिति को लौटाना होगा. स्कूल प्रबंधन समिति को सात दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना होेगा.

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पदाधिकारी का नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य

विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में विभागीय प्रतिनिधि के रूप में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का शामिल होना अनिवार्य होगा. स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बैठक के सात दिन पूर्व इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा.

10 दिन के अंदर पदाधिकारी को देनी होगी शिक्षक की नियुक्ति की जानकारी

शिक्षक की नियुक्ति को लेकर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा 10 दिन के अंदर इसकी जानकारी नियंत्री पदाधिकारी को देनी होगी. संबंधित पदाधिकारी द्वारा सात दिनों के अंदर प्रस्ताव जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करना होगा. जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में तय का प्रावधान का पालन किया गया है कि नहीं इसकी जांच करेंगे.

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