Jharkhand News, Ranchi News, रांची न्यूज : लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जायेगी. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है. कार्मिक विभाग की ओर से सारे विभागों के साथ ही सारे आयुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है.
इसमें उल्लेख किया गया है कि अब लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को प्रावधान के तहत अनुकंपा पर नौकरी उपलब्ध करायी जा सकेगी. पिछली बार कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति बनी थी. इसके बाद विभाग ने आदेश जारी किया है.
विभाग ने लिखा है कि यह प्रावधान किया गया है कि जो सरकारी सेवक सात साल या इससे ज्यादा समय से लापता हैं, उनके मामले में सक्षम न्यायालय से सिविल डेथ घोषित करने का सर्टिफिकेट लेना होगा. सिविल डेथ घोषित होने के दो साल के अंदर नियुक्ति के लिए आवेदन देना होगा. यह नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध होगी. इसके लिए तय प्रावधान का पालन करते हुए नियुक्ति करनी है.
इसका उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामले में अनुकंपा पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि आश्रित इसके लिए अनुरोध कर सकेंगे. सरकार उनके आवेदन पर विचार कर सकती है और रिक्तियों के मुताबिक नियुक्ति कर सकेगी. यह भी लिखा गया है कि अगर उक्त कर्मी बाद में प्रकट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित की सेवा समाप्त हो जायेगी, उससे देय राशि की वसूली नहीं की जायेगी. संबंधित कर्मी पर अनाधिकार उपस्थिति के मामले में विभागीय कार्यवाही चलायी जायेगी.
Posted By : Guru Swarup Mishra