रांची: झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है. राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है. प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार चुनाव की अधिसूचना जारी करेगी. सूत्र बताते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी, जबकि मई के दूसरे सप्ताह में मतदान कराया जायेगा.
पूरे राज्य में चार चरणों में पंचायत चुनाव कराने की योजना बनायी गयी है. राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य में होनेवाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी. हालांकि, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं के लिए भी पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा. ओबीसी की सीटें सामान्य श्रेणी में यानी अनारक्षित हो जायेंगी.
चुनाव में जिला परिषद सदस्य के 536 पदों में से 64 एससी व 178 एसटी के लिए आरक्षित हैं. पंचायत समिति के 5341 पदों में से 639 एससी व 1,773 एसटी, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345 पदों में से 412 एससी व 2,272 एसटी और ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479 पदों में से 6,101 एससी व 17,060 एसटी के लिए आरक्षित हैं. ओबीसी के लिए पूर्व में आरक्षित 8,063 पदों को अब अनारक्षित कर दिया गया है. राज्य में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया व ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 30,318 अनारक्षित पदों पर चुनाव होना है.
राज्य में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 53,480 मतदान केंद्रों का गठन किया है. मतदान कराने के लिए हर बूथ पर कम से कम पांच लोगों की टीम रहेगी.
Posted By: Sameer Oraon