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Jharkhand Unlock 3.0 News : झारखंड में 8वीं बार बढ़ा स्वास्‍थ्य सुरक्षा सप्ताह, अब सभी जिलों में 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, लागू रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, इन पर रहेगा प्रतिबंध, पढ़िए पूरी डिटेल्स

Jharkhand Unlock 3.0 News, रांची न्यूज : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की. इसमें राज्य के सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने का फैसला लिया गया. इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है. शॉपिंग माल और डिपार्टमेंल स्टोर खुल सकेंगे. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.

Jharkhand Unlock 3.0 News, रांची न्यूज : झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की. इसमें राज्य के सभी जिलों में सभी तरह की दुकानों को शाम चार बजे तक खोलने का फैसला लिया गया. इस दौरान वीकेंड लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है. शॉपिंग माल और डिपार्टमेंल स्टोर खुल सकेंगे. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.

जानिए क्या है खुला और किस पर है प्रतिबंध 

1. सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी .

2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे.

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे .

5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी .

6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे .

7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे .

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे .

9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.

10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति .

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा .

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.

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पाबंदियों के साथ 8वीं बार बढ़ा मिनी लॉकडाउन

– कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पहली बार 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक लगाया गया था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह

– दूसरी बार 30 अप्रैल से 5 मई, 2021 तक था लागू

– तीसरी बार 6 मई से 13 मई, 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था लागू

– चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 14 मई से 27 मई तक रहा

– पांचवीं बार 28 मई से 3 जून, 2021 तक लागू

– छठी बार मिनी लॉकडाउन 4 जून से 10 जून तक लागू

– सातवीं बार 11 जून से 17 जून तक

– आठवीं बार 18 जून से अगले आदेश तक

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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