Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) परीक्षा के कट ऑफ डेट मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि जब पांच वर्षों तक जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, तो क्या वन टाइम अभ्यर्थियों को कट ऑफ डेट में छूट दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
जेपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कट ऑफ डेट से जुड़ा ये मामला है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने एसएलपी पर आज सोमवार को सुनवाई की. अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट कम करने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.
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उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रीना कुमारी, अमित कुमार व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उम्र के निर्धारण को सही मानते हुए अपील याचिका को खारिज कर दिया था. एसएलपी में प्रार्थियों ने कहा है कि जेपीएससी को प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करनी थी, लेकिन जेपीएससी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया. पूर्व में जेपीएससी की ओर से छठी जेपीएससी के लिए निकाले गए विज्ञापन में उम्र का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था, लेकिन सातवीं,आठवी, नौवीं जेपीएससी के लिए कट ऑफ डेट वर्ष 2016 कर दिया गया है. इस कारण सैकड़ों अभ्यर्थी जेपीएससी की इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं. अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ डेट कम करने के लिए राज्य सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.
वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से कहा कि 21 वर्षों में JPSC अब तक सिर्फ 6 परीक्षाएं ही ले पाया है. अब एक साथ सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने जा रही है. प्रारंभिक परीक्षा के लिए 19 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
Posted By : Guru Swarup Mishra