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धनबाद जज केस : झारखंड हाईकोर्ट की फटकार, सचिवालय के बाबुओं की तरह काम कर रही CBI

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने धनबाद जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुनवाई की, लेकिन जांच की प्रगति से असंतुष्ट खंडपीठ ने सीबीआई को फटकार लगायी.

Judge Uttam Anand Death Case, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को सीबीआई को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई सचिवालय के बाबुओं की तरह काम कर रही है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद वह इस केस को सुन रहे हैं क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है. इस केस पर पूरे देश की नजर है. सुप्रीम कोर्ट की नजर है और हाईकोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हो, वह गंभीरता सीबीआई की जांच में नजर नहीं आ रही है.

झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई की फजीहत हुई. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच का स्टेटस रिपोर्ट स्टीरियो टाइप है. अनुसंधान जारी है. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कहा गया है. सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया, लेकिन अपने स्टेटस रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया है. सीबीआई ने हाईकोर्ट को हवा तक लगने नहीं दी है. हत्या का आरोप लगाते हुए दो आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट दायर कर दी गई है, लेकिन उसमें हत्या का मोटिव नहीं बताया गया है. ऐसा कर सीबीआई ने आरोपियों को बचने का रास्ता दे दिया है. बिना मोटिव की हत्या का मामला कैसे साबित हो सकता है. यह सीबीआई बताए.

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आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ को सीबीआई की ओर से बताया गया था कि उसे हाथ अहम सुराग लगे हैं. इस दिशा में सीबीआई तेजी से कार्य कर रही है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है, ताकि जल्द इस मामले का खुलासा किया जा सके.

Also Read: Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा-धनबाद जज को ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी थी टक्कर

पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखी थी और अब तक की जांच में कुछ नया खुलासा नहीं होने पर खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान वर्चुअल उपस्थित सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर से जांच के बारे में जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें एक जज की हत्या कर दी गई है. यह चिंता की बात है. सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने खंडपीठ को बताया था कि ऑटो ड्राइवर द्वारा जज को जानबूझकर टक्कर मारी गयी है. सीबीआई जल्द साजिश करने वालों तक पहुंचेगी.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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