Lalu Prasad Case, Fodder Scam, रांची न्यूज : चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने इन्हें सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में इन्होंने अपील याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी. इस मामले में इन्हें बेल मिली, तो ये जेल से बाहर आ जायेंगे. लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं.
आपको बता दें कि हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से अनुपूरक शपथपत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने समय दिया था. सीबीआई को सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करना है. पिछली सुनवाई में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक शपथपत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया था.
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की है. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. इस केस में जमानत मिलने पर वे जेल से बाहर आ जायेंगे. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं. 23 जनवरी 2021 को उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था.
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
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लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में बंद हैं. उनका इलाज रिम्स में चल रहा था. फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं. दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है.
Posted By : Guru Swarup Mishra