Fodder Scam : रांची (राणा प्रताप) : चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की दूसरी अपील याचिका पर भी आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान जेल महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक के स्पष्टीकरण को देखा. राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता से अधिवक्ता नियुक्त करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. उस दिन सरकार के अधिवक्ता रिम्स की मेडिकल रिपोर्ट और बिरसा मुंडा कारा के जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर कोर्ट को असिस्ट करेंगे.
आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की ओर से दायर अपील याचिका पर भी आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई के जवाब पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.
लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी है. सीबीआई ने हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए जवाब दाखिल किया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं. लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है.
Also Read: Fodder Scam : लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट से क्यों मांगा समय, पढ़िए ये रिपोर्ट
लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.
Posted By : Guru Swarup Mishra