18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Lalu Yadav News : लालू प्रसाद जेल से आयेंगे बाहर, लेकिन एक बार फिर जा सकते हैं जेल, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Lalu Yadav News , रांची न्यूज : चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से आज शनिवार को जमानत मिल गयी. इसके साथ ही वे अब जेल से बाहर आ जायेंगे. तीन अन्य मामलों में भी उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन चारों मामलों में जमानत मिलने के बाद भी लालू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई चल रही है. इस मामले में भी लालू के खिलाफ फैसला आ सकता है और वे एक बार फिर जेल जा सकते हैं.

Lalu Yadav News , रांची न्यूज : चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से आज शनिवार को जमानत मिल गयी. इसके साथ ही वे अब जेल से बाहर आ जायेंगे. तीन अन्य मामलों में भी उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन चारों मामलों में जमानत मिलने के बाद भी लालू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई चल रही है. इस मामले में भी लालू के खिलाफ फैसला आ सकता है और वे एक बार फिर जेल जा सकते हैं.

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत दे दी. अदालत ने लालू प्रसाद को पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना राशि जमा करने और 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हिरासत में बितायी गयी अवधि को देखते हुए जमानत दे दी. अब ये जेल से बाहर आ जायेंगे. फिलहाल वे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं.

Also Read: Lalu Yadav News : चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत, अब जेल से आयेंगे बाहर, दिल्ली AIIMS में चल रहा इलाज

अदालत ने लालू प्रसाद को पासपोर्ट जमा कराने, अपना फोन नंबर और पता नहीं बदलने आदि शर्तें भी लगायी हैं. यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े आरसी- 38ए/96 से संबंधित है. करीब 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला है. उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा यानी कुल 14 साल की सजा सुनायी थी.

Also Read: Lalu Yadav News LIVE : दिल्ली AIIMS में इलाज करा रहे लालू प्रसाद को मिली जमानत, अब जेल से आयेंगे बाहर

अदालत ने लालू प्रसाद की सात साल सजा मानते हुए उसकी आधी सजा को पूरा माना है. अदालत ने सीबीआई की उस दलील को नहीं माना जिसमें कहा गया कि विशेष अदालत ने अलग-अलग धाराओं में लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा सुनायी है. दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी अर्थात 14 साल की सजा काटनी है. प्रार्थी लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पैरवी की, जबकि सीबीआई की ओर से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने पक्ष रखा.

चारा घोटाले से जुड़े कुल चार मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव को तीन मामलों में पहले ही झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. सिर्फ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इन्हें जमानत नहीं मिली थी. आज हाईकोर्ट ने इन्हें इस मामले में भी जमानत दे दी. इन्हें चाईबासा के दो मामले और देवघर के एक मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी थी.

Also Read: Madhupur By Election 2021 LIVE : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मधुपुर उपचुनाव के लिए शाम पांच बजे तक रिकॉर्ड 76.61 फीसदी वोटिंग

चार मामलों में जमानत के बाद भी लालू की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर तो आ जायेंगे, लेकिन चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में सुनवाई चल रही है. इस मामले में भी लालू के खिलाफ फैसला आ सकता है और वे एक बार फिर जेल जा सकते हैं.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें