रांची, अजय दयाल : रांची के चर्चित व्यवसायी बंधु हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट लोकेश चौधरी समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में तीनों दोषियों को सजा सुनायी गयी है. बता दें कि छह मार्च, 2019 को व्यवसायी बंधु की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
कोर्ट ने 26 जून को तीन को दोषी और एक आरोपी को किया था बरी
बता दें कि 26 जून, 2023 को न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने लोकेश चौधरी, धर्मेंद्र तिवारी और सुनील सिंह को हत्या का दोषी पाया था. जबकि, इस मामले में एक अन्य आरोपी रविशंकर लाल को कोर्ट ने रिहा कर दिया था. बंधु हत्याकांडा का पांचवां आरोपी एमके सिंह अब तक फरार है. लोकेश चौधरी सहित तीनों दोषियों के सजा की बिंदु पर 30 जून को सुनवाई की तारीख निर्धारित की थी.
न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने तीनाें दोषियों को सुनायी सजा
निर्धारित तारीख के अनुसार, शुक्रवार 30 जून, 2023 को रांची के न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने तीनों दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करते हुए उम्रकैद का फैसला सुनाया. वहीं, 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में सहायक लोक अभियोजक वेद प्रकाश और उसके सहयोगी सिद्धार्थ सिंह ने अभियोजन की ओर से 19 गवाह कोर्ट में पेश किये थे.?k
क्या है मामला
छह मार्च, 2019 को व्यवसायी बंधु महेंद्र अग्रवाल और हेमंत अग्रवाल की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. हत्या का आरोप एक न्यूज चैनल के हेड लोकेश चौधरी समेत एमके सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह और ड्राइवर रविशंकर लाल पर लगा था. बता दें कि घटना के दिन दोनों भाई रांची के लालपुर अपने घर से पांच लाख रुपये बकाया लेने के लिए अशोक नगर रोड नंबर-एक स्थित एक न्यूज चैनल के ऑफिस में गये थे. देर रात तक घर नहीं लौटने पर दोनों भाइयों के परिवार वालों ने लालपुर थाना में गुमशुदगी का सनहा दर्ज कराया.
कब क्या हुआ
– छह मार्च, 2019 को व्यवसायी बंधु की गोली मार कर हत्या की गयी
– सात मार्च, 2019 को अरगोड़ा थाना में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
– चार जून, 2019 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर किया
– 29 अगस्त, 2019 को एमके सिंह, धर्मेंद्र, रविशंकर और सुनील पर आरोप गठित
– नौ दिसंबर, 2020 को लोकेश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर किया.