रांची: झारखंड में निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक पार्क में निवेश करने पर सात करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपये तक का अनुदान राज्य सरकार देगी. गौरतलब है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 की अवधि दो सितंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी थी. इसके बाद राज्य में नयी औद्योगिक पार्क नीति सरकार द्वारा तैयार की गयी. कहा गया हरै कि राज्य के औद्योगिक आधारभूत संरचना के तीव्र विकास अवधारणा पर नयी नीति का निर्माण किया गया है.
जिसमें राज्य के स्वामित्ववाले औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के साथ स्टेट अॉफ आर्ट औद्योगिक पार्क, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक यूनिट का निर्माण में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके. सरकार का कहना है कि नयी नीति निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य को लैंड लॉक्ड स्टेट से लैंड लिंक्डट स्टेट बनाया जा सके.
लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो और इनलैंड कंटेनर डिपो , एयर फ्रेट स्टेशन, वेयर हाउस, कोल्ड चेन या फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी के दायरे में आयेंगे. इसके तहत कार्गो की सुविधा उपलब्ध करानी है, साथ ही आंतरिक सड़क, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, डिस्पोजल सुविधा, पावर लाइन, फीडर पार्किंग, सोलर पैनल आदि की सुविधा उपलब्ध होगी. सरकार लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर अगले पांच वर्षों तक पांच प्रतिशत/वर्ष इंटरेस्ट सब्सिडी देगी. स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क शतप्रतिशत माफ होगा. क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेने पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा. पेटेंट कराने पर 25 लाख रुपये तक का अनुुदान दिया जायेगा.