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मधु कोड़ा सहित इन नौ लोगों के केस में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI, सरकार और ईडी से मांगा जवाब, जानें पूरा मामला

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को लेकर प्रार्थी से जन प्रतिनिधियों व अन्य दूसरे लोगों का नाम मांगा था, जिनके खिलाफ सीबीआइ व इडी में केस दर्ज हैं.

झारखंड हाइकोर्ट ने एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की स्पीडी ट्रायल को लेकर दायर जनहित याचिका के तहत आइए याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने प्रार्थी दुर्गा मुंडा की आइए याचिका में उठाये गये बिंदुओं पर प्रतिवादी राज्य सरकार, सीबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने आइए याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेश कुमार सिंह, एनोस एक्का तथा संजय चौधरी, विनोद कुमार सिन्हा और शौभिक चट्टोपाध्याय के खिलाफ दर्ज केस की त्वरित सुनवाई के लिए उचित आदेश देने का आग्रह किया. वहीं, इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने खंडपीठ को बताया कि संजय चौधरी व शौभिक चट्टोपाध्याय फरार चल रहे हैं.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को लेकर प्रार्थी से जन प्रतिनिधियों व अन्य दूसरे लोगों का नाम मांगा था, जिनके खिलाफ सीबीआइ व इडी में केस दर्ज हैं. कोर्ट के आदेश के आलोक में प्रार्थी ने आइए याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित नौ लोगों का नाम देते हुए स्पीडी ट्रायल का निर्देश देने का आग्रह किया.

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यह है मामला :

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दुर्गा मुंडा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तत्कालीन मंत्रियों व अन्य लोगों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गयी है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की है. कुछ मामले में आरोपियों को सजा हो चुकी है. कई मामले की सुनवाई चल रही है.

इडी ने भी जांच की है. भ्रष्टाचार में लिप्त रहे जन प्रतिनिधियों व अन्य लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की गयी है. वहीं, स्वत: संज्ञान से भी जनहित याचिका दर्ज है. सोमनाथ चटर्जी ने विधायक ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की है. वहीं, झारखंड अगेंस्ट करप्शन ने भी जनहित याचिका दायर की है. सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है.

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