स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला गुरुवार को सदन में गरमाया. विधायक सरयू राय ने ध्यानाकर्षण के तहत मामला उठाया था कि कार्यपालिका नियमावली की धारा 22-3 व 22-4 का स्वास्थ्य विभाग में उल्लंघन हो रहा है. 4500 से अधिक वेतनमान के स्थानांतरण व पदस्थापन में मुख्यमंत्री की अनुशंसा जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग इसका उल्लंघन कर रहा है. इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना था कि परंपराओं के मुताबिक ट्रांसफर-पोस्टिंग हुई है. सरयू राय जो आज हम से सवाल कर रहे हैं, वह भी खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे हैं, उनके विभाग के पेपर हमारे पास है. उन्होंने भी कार्यपालिका नियमावली का उल्लंघन किया था.
इस पर सरयू राय ने कहा कि लगता है मंत्री को कार्यपालिका नियमावली की अलग समझ है. श्री राय ने चुनौती देते हुए कहा कि सरकार का उत्तर गलत है. विभाग दिखा दे कि कितने फाइल में मुख्यमंत्री का आदेश लिया गया है. एक भी फाइल दिखा दे. श्री राय ने यह भी कहा कि लगता है मंत्री को कार्यपालिका नियमावली के बारे में समझ नहीं है, मुख्यमंत्री या कोई वरीय मंत्री उन्हें इसकी जानकारी दे दें.
सरयू राय ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री भी बैठे हैं वह चुनौती देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का अनुमोदन हो गया है, तो बतायें. एक महीने से सीएस और मुख्यमंत्री की ओर से फाइल मांगी जा रही है. कोई भी विभाग ऐसे मुख्यमंत्री से ऊपर हो जायेगा, तो कैसे चलेगा. श्री राय ने कहा कि दो वर्षों में विभाग की ओर से एक भी ऐसी फाइल में मुख्यमंत्री का आदेश नहीं लिया गया है. इस मामले में माले विधायक विनोद सिंह, अमित यादव और मैंने पत्र भेजा था, लेकिन विभाग की ओर से एक फाइल मुख्यमंत्री को नहीं भेजी गयी.