रांची : अपात्र राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई तेज हो गयी है. रांची जिला में 6000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड रद्द किये जायेंगे. जिला प्रशासन द्वारा राशन कार्डों की गहन भौतिक जांच करायी गयी है. इनमें 5000 से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड हैं, जबकि रांची में स्वेच्छा से 1100 राशन कार्डधारियों ने अपना कार्ड सरेंडर किया है. इस तरह से 6000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किये जायेंगे.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के आदेशानुसार रांची जिला में 42,000 डुप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्डधारी एवं वैसे राशन कार्डधारी, जिन्होंने 06 माह से अधिक से राशन का उठाव नहीं किया है, उनका भौतिक सत्यापन जनवितरण प्रणाली दुकान स्तर पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है. शिक्षकों द्वारा अबतक जांच प्रतिवेदन के अनुसार करीब 5000 से अधिक निष्क्रिय राशन कार्डों को रद्द करने संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है.
जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में स्वेच्छा से करीब 1100 राशन कार्डधारियों ने भी अपना कार्ड सरेंडर किया है. इस प्रकार करीब 6000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किये जायेंगे. इसके अतिरिक्त डूप्लीकेट यूआईडी वाले राशन कार्डधारी की भी जांच की जा रही है. वैसे राशन कार्डधारी जिनका आधार दो राशन कार्ड में दर्ज है, उनका एक राशन कार्ड रद्द अथवा एक नाम रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों का चयन निर्धारित किया गया है. वैसे लोग राशन कार्ड के लाभुक हो सकेंगे, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति, सभी विधवा एवं परित्यक्ता, वैसे सभी नि:शक्त व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो, सभी आदिम जनजाति के सदस्य, कैंसर, एड्स, कुष्ठ, एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे- विश्वविद्यालय आदि के अलावा नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास आदि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो, उन्हें इसका लाभ मिल सकता है.
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के लिए कूड़ा चुनने वाला, झाड़ूकश, श्रमिक, राजमिस्त्री, अकुशल श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शाचालक, ठेला चालक, फुटपाथ दुकानदार, फेरीवाला, चपरासी, सिक्यूरिटी गार्डस, पेंटर, वेल्डर, बिजली मिस्त्री, मैकेनिक, दर्जी, प्लंबर, माली, धोबी, मोची आदि को राशन कार्ड से जन वितरण प्रणाली के तहत लाभ मिल सकता है.
पत्र में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो इस योजना के सही हकदार हो. इसके तहत परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उपक्रम/उद्धम तथा अन्य स्वायत्त निकाय जैसे- विश्वविद्यालय, नगर परिषद, न्यास आदि में नियोजित हों अथवा परिवार का कोई सदस्य आय कर (Income Tax), सेवा कर (Servive Tax), व्यावसायिक कर (Business tax) अथवा परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि हो, परिवार के किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन अथवा परिवार का कोई सदस्य सरकार के द्वारा पंजीकृत उद्धम या स्वामी का संचालक है अथवा वैसे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर (Refrigerator), एयरकंडिशन (AC), वासिंग मशीन (Washing machine) अथवा वैसे व्यक्ति जिनके पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ 3 एवं 3 से अधिक कमरों का मकान हो तथा वैसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर)आदि हो, वैसे व्यक्ति राशन कार्ड के लाभुक नहीं हो सकते हैं.
अपात्र राशन कार्डधारी जो राशन कार्ड रखने की योग्यता नहीं रखते हैं, वैसे सभी राशन कार्डधारियों को चिह्नित कर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. अहर्ता नहीं रखने वाले राशन कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन कर उनका राशन कार्ड चिह्नित कर उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
साथ ही संबंधित डीलर के खिलाफ अपात्र लाभुकों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की भी होगी. सभी मार्केटिंग ऑफिसर/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने क्षेत्र में सघन छापामारी करते हुए अयोग्य/अपात्र कार्डधारियों को चिह्नित करें. इसके अलावा जिन्होंने अबतक राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है उनपर सख्त कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सूचित करें.
Posted By : Samir ranjan.