Jharkhand News: झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पास क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे चरण के शीघ्र निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर प्रति शपथ पत्र को देखा. राज्य सरकार के जवाब को सुनने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी को प्रति शपथ पत्र पर अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने छह जुलाई, 2023 की तिथि निर्धारित की.
क्यू कॉप्लेक्स निर्माण के लिए होगा एमओयू
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि इस मामले को लेकर 26 मई को उच्चस्तरीय बैठक हुई थी. इसमें भवन निर्माण सचिव, पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक, झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक व नवयुग कंपनी के प्रतिनिधि शामिल थे. क्यू कॉप्लेक्स निर्माण के लिए नवयुग कंपनी के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया.
पर्यटन विभाग ने नवयुग कंपनी से मांगी जानकारी
छह जून को पर्यटन विभाग ने नवयुग कंपनी से कुछ जानकारी मांगी है, जो अब तक नहीं मिली है. उससे पूछा गया है कि वह किस एजेंसी से क्यू कांप्लेक्स का निर्माण कार्य पूरा करायेगी तथा उस एजेंसी का कार्य अनुभव, पिछले कार्य का क्या रिकॉर्ड है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पार्थ जालान व अधिवक्ता शिवानी जालुका ने पक्ष रखा.
गोड्डा सांसद ने दायर की जनहित याचिका
बता दें कि गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है. वर्ष 2011 में क्यू कॉम्प्लेक्स योजना को स्वीकृति दी गयी थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्यू कॉम्प्लेक्स के दूसरे फेज के लिए नवयुग कंपनी की ओर से सीएसआर के तहत 120 करोड़ रुपये देने का जो प्रस्ताव दिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई की गयी है.