रांची: मुहर्रम के अवसर पर विधि-व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है. मुहर्रम 29 जुलाई 2023 को या चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मनाया जाएगा. इस अवसर पर शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 29 जुलाई को जुलूस निकाला जाएगा. इस अवसर पर भीड़ में असामाजिक तत्व सक्रिय रह सकते हैं, जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं. इस अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर संयुक्तादेश जारी किया गया है. कड़ी सुरक्षा को लेकर मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से जुलूस की निगरानी की जाएगी. असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर है. रांची जिला प्रशासन ने मुहर्रम को शांति के साथ मनाये जाने को लेकर पूरी तैयारी की है. इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों को दिया गया है. उन्हें असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और जुलूस पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी नजर रखने को कहा गया है. इसके लिए बड़ी संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसर की प्रतिनियुक्ति की गयी है.
अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का किया गया आग्रह
मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अफवाहों के कारण अनावश्यक भय, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए प्रत्येक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सावधानी बरतने एवं किसी तरह के अफवाह के प्रकाश में आने पर उसका त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया गया है. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर राची/बुण्डू सभी पुलिस उपाधीक्षक, सदर/रांची/बुण्डू/ सभी थाना प्रभारी, इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करने तथा आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
गुप्त सूचनाओं पर नजर रखने का निर्देश
इस अवसर पर सभी थाना प्रभारियों को स्थानीय गुप्तचर विभाग के पदाधिकारियों से सतत सम्पर्क स्थापित रखने एवं अपने-अपने क्षेत्र के शांति समिति के सदस्य/मुखिया गण/पार्षदगण/ संभ्रात नागरिकों से सम्पर्क बनाये रखने का निदेश दिया गया है, जिससे महत्वपूर्ण गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सके. वैसे स्थानों पर जहां लोग एकत्र होकर बातचीत किया करते हों एवं अपना समय बिताते हों, उन स्थानों पर सादे लिबास में पुलिस कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति किये जाने का निर्देश दिया गया है.
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जुलूस यात्रा का लाइसेंस
शहरी क्षेत्रों में मुहर्रम का जुलूस 29 जुलाई को निकाले जाने की संभावना है. जुलूस निकाले जाने की अनुज्ञप्ति पुलिस अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. सभी पात्रताधारियों को नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी दिनांक 29 जुलाई के पूर्व अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निदेश दिया गया है. जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि जुलूस के समय पूर्व जुलूस के मार्गों की अनुज्ञप्ति के अनुसार भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि जुलूस के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो. किसी भी परिस्थति में नये मार्गों से जुलूस निकालने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी.
शराब की दुकानें बंद रखने का निर्देश
सहायक आयुक्त उत्पाद रांची को निर्देश दिया गया है कि पर्व के अवसर पर निर्धारित दिनों के लिए शराब की दुकानों को बंद रखना सुनिश्चित करेंगे. अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध गहन छापामारी अभियान चलाकर इसकी बिक्री पर रोक लगाने की प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. डोरण्डा, हिनू, हटिया, हिन्दपीढ़ी, लोअर बाजार, सुखदेवनगर, बरियातु, रातु, कांके थाना क्षेत्र में गहन छापामारी कर अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है.
वाहनों की व्यवस्था करेंगे सुनिश्चित
जिला नजारत उप समाहर्त्ता आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. वे विभागीय जीप / ट्रक / मिनी बस / मेटाडोर / ट्रेकर के अधिग्रहण की व्यवस्था करेंगे तथा विधि व्यवस्था कार्य के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गए वाहनों का अधिग्रहण जब्ती कार्य में जिला परिवहन पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक, यातायात प्रथम रांची उन्हें सहयोग करेंगे. विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर वाहनों का उपलब्ध होना, वाहनों में ईंधन की व्यवस्था एवं चालक की मौजूदगी एवं तत्परता अति आवश्यक है. इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए. नियंत्रण कक्ष में वाहन की व्यवस्था, लॉग बुक निर्गत करना ईंधन की आपूर्ति आदि के लिए एक सहायक की प्रतिनियुक्ति जिला नजारत शाखा से किया जायेगा. जिन पदाधिकारी के पास वाहन नहीं है, उन्हें ईंधन के साथ जिला नजारत उप समाहर्त्ता वाहन उपलब्ध करायेंगे.
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डॉक्टर एवं एंबुलेंस की व्यवस्था
वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची से इस अवसर पर बेतार संबंधी आदेश प्राप्त कर लेंगे तथा सभी थानों में गश्ती एवं स्कोर्ट पार्टियों तथा अन्य स्थानों पर वेतार यंत्र दिनांक 28 जुलाई तक लगाना सुनिश्चित करेंगे. अग्निशमन पदाधिकारी, रांची को निर्देश दिया जाता है कि एक अग्निशमन दस्ता की प्रतिनियुक्ति वाहन के साथ दिनांक 28 जुलाई से जिला कम्पोजिट कन्ट्रोल रूम, एकरा मस्जिद, दर्जी मुहल्ला, बड़गाई मोड़, कांके चौक, कांटाटोली चौक, फिरायालाल, नगड़ी एवं मिनी कंट्रोल रूम में करना सुनिश्चित करेंगे. मुहर्रम पर्व के अवसर पर शस्त्रादि एवं हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है. इससे ऐसे अवसरों पर कभी-कभी प्रदर्शन एवं खेल के क्रम में गंभीर चोटें भी व्यक्तियों को आती हैं. तुरंत चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस का रहना आवश्यक है. पूर्व की भांति असैनिक शल्य चिकित्सा, सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची दिनांक 28.07.2023 एवं 29.07.2023 को एक एम्बुलेंस-चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करेंगे. साथ ही साथ प्रतिनियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट स्थानों में भी एक-एक टीम 24 घंटे कार्यरत रखेंगे.
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रिम्स में भी रहेगी इलाज की तैयारी
रिम्स के अधीक्षक से आग्रह है कि पर्व के दौरान एक एम्बुलेंस को तैयार स्थिति में रखते हुए आपातकालीन कक्ष दिन रात क्रियाशील रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को देंगे, ताकि आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रांची जिला नजारत उप समाहर्त्ता, रांची को सहयोग देंगे तथा उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे. अल्बर्ट एक्का चौक/उप नियंत्रण कक्ष में एक सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था दिनांक 28.07.2023 एवं 29.07.233 के लिए उपलब्ध करायेंगे. जुलूस यात्रा के आगे, मुख्य भाग एवं पीछे के स्कॉट वाले वाहनों पर दिनांक 28.07.2023 के पूर्वाहन 06रू00 बजे तक तीन सेट ध्वनि विस्तारक यंत्र लगायेंगे.
मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति
गश्ती दल के प्रभारी दण्डाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों का कर्तव्य होगा कि ये निर्धारित समय पर संबंधित थाना में रिपोर्ट करेंगे. गश्ती क्रम में थाना प्रभारी से स्थल एवं स्थिति के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करेंगे. जुलूस के मार्गों से पूर्ण रूपेण अवगत होकर एवं क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर स्वयं वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करेंगे तथा यथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
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सीसीटीवी/ड्रोन कैमरों से निगरानी
सुरक्षा के दृष्टिकोण सीसीटीवी/ड्रोन कैमेरा उपलब्ध कराने हेतु जिला नजारत उप समाहर्त्ता, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला दंडाधिकारी, विधि व्यवस्था को संपर्क करने का निर्देश दिया गया है. यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात को उक्त पर्व के अवसर पर नो- एंट्री/ पार्किंग से संबंधित आदेश जारी करना सुनिश्चित करेंगे.
रांचीवासी कृपया ध्यान दें।
मोहर्रम पर्व को लेकर राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।@jharkhandCMO @prdjharkhand@ranchipolice@DC_Ranchi pic.twitter.com/vu537pPHfC— DPRO, Ranchi (@DproRanchi) July 28, 2023
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मुहर्रम को लेकर कड़ी नजर रखने का निर्देश
मुहर्रम को लेकर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर स्टेटिक दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. स्टैटिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल एवं उसके आसपास क्षेत्रों पर भी निगरानी रखेंगे एवं आवश्यकतानुसार वहां की समस्याओं का निराकरण करेंगे.
अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष भी रहेगा कार्यरत
बुण्डू अनुमण्डल के लिए अनुमण्डल मुख्यालय में एक अनुमण्डलीय नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा. जहां प्रतिनियुक्ति अवधि में सतत निगरानी तथा नियंत्रण रखने के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी बुंडू अपने स्तर से दंडाधिकारी/ लिपिक/ अनुसेवक प्रतिनियुक्ति करेंगे.
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निगरानी रखने का दिया गया निर्देश
मुहर्रम के अवसर पर शांति एवं साम्प्रदायिक सदभावना बनाये रखने के लिए अत्यधिक निगरानी बरतने के लिए सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है. सभी थाना प्रभारी अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / बुण्डू को निदेश दिया जाता है कि वे मुहर्रम से पूर्व शांति समिति की बैठक कर लें, विवाद के स्थलों / कारणों का निपटारा करना सुनिश्चित करें एवं आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई भी करें.