National Voters Day 2023: राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल युवा वोटर्स समेत राज्य के सभी वोटर्स को बधाई दी. कहा कि आज ही के दिन 25 जनवरी, 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी. आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर वर्ष 2011 से इस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होने वाले मतदाता दिवस कार्यक्रम के माध्यम से वोटर्स को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाता है.
वोटर्स के महत्व को दर्शाता है यह दिवस
राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र में वोटर्स के महत्व को भी दर्शाता है. कहा कि वोटर्स की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना अधूरी है. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में वोटर्स को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में इस दिन का विशेष महत्व है. भारत का निर्वाचन आयोग अपने स्थापना काल से ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को निरंतर सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है.
वोटर्स का बहुत बड़ा दायित्व
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम रखा गया है ‘वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम’. लोकतंत्र की मजबूती वोटर्स की सतर्कता एवं जागरूकता पर ही निर्भर है. लोकतंत्र में सिर्फ वोटर बनना ही उपलब्धि नहीं है. वोटर्स पर बहुत बड़ा दायित्व होता है और वोटर पहचान पत्र आपको अपने दायित्व का निरंतर बोध कराता है. कहा कि हमारे वोटर अपने जन-प्रतिनिधियों का चयन अपने विवेक और सूझबूझ के साथ करें. वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय जाति, धर्म, संप्रदाय एवं भाषा किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहकर अपने विवेक और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपने मत का प्रयोग करें. देश का हर नागरिक जागरूक हो एवं राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझे.
Also Read: National Voters Day 2023: झारखंड में बढ़ी मतदाताओं की संख्या, जानें कितने वोटर्स जुड़े
वोटर लिस्ट में नाम कराना होगा दर्ज
राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में वोट करना बहुत ही पवित्र कार्य है. इससे देश एवं राज्य को दिशा मिलती है. लोग सोचते हैं कि एक वोट नहीं डालने से क्या होगा? अगर हर वोटर यह सोचकर वोट करने नहीं जाए, तो क्या वोटिंग हो पायेगा? कुछ लोग समयाभाव के कारण वोट डालने नहीं जाते है, तो कुछ लंबी लाइन देख कर लौट जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें इस उदासीनता और आलस से उबरना होगा और अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो नाम दर्ज कराने का प्रण भी लेना होगा.
जागरूक वोटर होने का परिचय दें युवा
उन्होंने कहा कि हर नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक हो, अपने जागरूक होने का परिचय देते हुए वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराए. कहा कि आपलोग ऑनलाइन माध्यम से भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सकते हैं. खुशी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए सभी योग्य व्यक्तियों को इस दिशा में प्रेरित किया जाता है.