रांची : कोरोना संक्रमित इलाके में किसी किरायेदार के रूप में व्यक्ति या परिवार के लॉकडाउन का उल्लंघन कर भागने पर मकान मालिक को भी नोटिस भेजा जायेगा. साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी. ऐसे लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर मकान मालिक को नोटिस भेजने का टास्क सिटी एसपी ने थानेदारों को दिया है. सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि यह नियम राजधानी के कंटेनमेंट और बफर जोन में विशेष रुप से लागू होगा.
दूसरे इलाकों से भी अगर ऐसी सूचना मिलती है, तब उस इलाके के भी मकान मालिक को नोटिस भेजा जायेगा. सिटी एसपी ने बताया कि यह निर्देश लॉकडाउन को और प्रभावी बनाने के लिए किया गया है. इसके साथ ही जिस तरह से हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पार्षदों को जिम्मेवार बनाया गया है और उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, उसी तरह मकान मालिकों को भी लॉकडाउन सफल बनाने में सहयोग करने के लिए उन्हें भी जिम्मेवार बनाया जा रहा है.